MoRTH: मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

MoRTH: नये निर्देश से वाहन वालाें की मिलेगी राहत

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के तहत फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है।

मंत्रालय (MoRTH) ने इससे पहले इस वर्ष 30 मार्च और 9 जून को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के विस्तार के बारे में निर्देश जारी किया था।

इसके अनुसार, फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य की वैधता संबंधित दस्तावेज़ को 30 सितंबर 2020 तक वैध माना गया था।

आज जारी किये गये निर्देश के अनुसार अब यह वैधता 31 दिसंबर 2020 तक मान्य हाेगी।

देश भर में COVID-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा जनहित में लिये गये फैसलाें के चलते उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के इस कदम से परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में नागरिकों काे राहत मिलने की संभावना है।

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